ITR Filing: आईटीआर में गड़बड़ी की तो लगेगा 25000 का फटका, देरी होने पर देने होंगे 5000, समझें नियम

ITR Filing: आईटीआर में गड़बड़ी की तो लगेगा 25000 का फटका, देरी होने पर देने होंगे 5000, समझें नियम


ITR Filing: आईटीआर में गड़बड़ी की तो लगेगा 25000 का फटका, देरी होने पर देने होंगे 5000, समझें नियम

ITR Filing: अगर आप वेतनभोगी कर्मचारी हैं तो आपको ये बात पता ही होगी कि 31 जुलाई ITR फाइल करने की आखिरी तारीख है. इससे पहले सभी कर्मचारियों के लिए ITR भरना बेहद जरूरी है. लेकिन सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न भर देना ही काफी नहीं है.


ITR Filing

अगर आप समय पर ITR दाखिल नहीं करते, अपनी इनकम की गलत जानकारी देते हैं या टैक्स नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आपको जुर्माना, ब्याज और लेट फीस देनी पड़ सकती है.

गलती पड़ सकती है भारी
ITR भरते वक्त आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. इसे भरते समय आपको किसी भी तरह की गलती करने से बचना चाहिए. क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपनी आय कम दिखाता है, तो धारा 270A के तहत उस पर कम दिखाई गई आय पर बनने वाले टैक्स का 50% जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं, अगर जानबूझकर गलत जानकारी दी गई हो, गलत डिडक्शन का दावा किया गया हो या कुछ फैक्ट्स छुपाए गए हों, तो लंबा- चौड़ा जुर्माना देना पड़ सकता है. ये जुर्माना टैक्स का 200% तक हो सकता है.


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