32 हजार प्राइमरी टीचर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब नहीं जाएगी नौकरी; कलकत्ता HC का ऐतिहासिक फैसला
West Bengal Education: पश्चिम बंगाल में प्राइमरी स्कूलों के 32 हजार शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है. बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट की एक बेंच ने बुधवार 3 दिसंबर 2025 को एकल पीठ के उस आदेश को खारिज किया है, जिसमें राज्य में 32 हजार प्राइमरी स्कूलों को टीचरों की नियुक्तियों को कैंसिल कर दिया गया था.
इस फैसले के बाद से खतरे के साये में जी रहे शिक्षकों को राहत मिली है. उनकी नौकरी से बड़ा खतरा टल गया है.
नहीं कैंसिल होगी नियुक्ति
बता दें कि इन शिक्षकों की साल 2014 में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET)के जरिए भर्ती हुई थी. मामले को लेकर जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वह एकल पीठ की ओर से दिए गए आदेश को बरकार रखने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि सारी भर्तियों में अनियमितताएं साबित नहीं हो पाई हैं. कोर्ट ने कहा कि इतने सालों बाद नौकरी खत्म करने से प्राइमरी टीचर्स और उनके परिवार प्रभावित होंगे.
'पूरे हायरिंग प्रोसेस को कैंसिल नहीं किया जा सकता...'
इसमें यह भी कहा गया कि CBI को HC ने जिस मामले की जांच करने का आदेश दिया था उसपर शुरुआत में 264 नियुक्तियों में अनियमितताएं पाई गई थीं, जिसके बाद बाकी 96 टीचरों के नाम एजेंसी की जांच के दायरे में आए. कोर्ट ने कहा कि इसे देखते हुए पूरे हायरिंग प्रोसेस को कैंसिल नहीं किया जा सकता है. बता दें कि 12 मई साल 2023 को फॉर्मर जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की बेंच ने इन 32 हजार प्राइमरी टीचर्स की पोस्टिंग को कैंसिल कर दिया था.
शिक्षा मंत्री ने की सराहना
पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्यु बसु ने प्राइमरी स्कूलों के 32 हजार टीचर्स की भर्ती को कैंसिल करने वाले बेंच के निर्णय को खारिज करने के लिए कलकत्ता HC की खंडपीठ की सराहना करते हुए बुधवार 3 दिसंबर 2025 को कहा कि सत्य की जीत हुई है क्योंकि शिक्षकों की नौकरियां सुरक्षित बनी हुई हैं. इसको लेकर बसु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन को बधाई दी. उन्होंने कहा,' प्राथमिक विद्यालय के 32,000 शिक्षकों की नौकरियां पूरी तरह सुरक्षित हैं. शिक्षकों को मेरी शुभकामनाएं. सच्चाई की जीत हुई है.'
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