साप्ताहिक अवकाश के अधिकार

साप्ताहिक अवकाश के अधिकार


अनिवार्य अवकाश: सभी कर्मचारियों को प्रति सप्ताह कम से कम एक दिन का भुगतान अवकाश पाने का अधिकार है, जो भारत में श्रम कानूनों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।


सप्ताहिक अवकाश अधिनियम, 1942: 


यह अधिनियम दुकानों, रेस्तरां और थिएटरों में काम करने वाले कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश प्रदान करने के लिए है, जिसमें वेतन में कोई कटौती नहीं की जाती है।


प्रतिकर अवकाश: यदि किसी कर्मचारी को साप्ताहिक अवकाश के दिन काम करने के लिए बुलाया जाता है, तो उन्हें उसी की भरपाई के लिए प्रतिकर अवकाश (compensatory leave) दिया जाना चाहिए।


कानूनी प्रावधान: यदि नियोक्ता साप्ताहिक अवकाश के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, तो उन पर जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।


कार्य समय सीमा: यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी कर्मचारी लगातार 48 घंटे से अधिक काम न करे, और साप्ताहिक अवकाश की अनुपस्थिति में काम करने पर अधिक से अधिक 10 दिनों तक लगातार काम नहीं कराया जा सकता है।

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